चुनावी बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक करार, सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार की मांग करने वाली याचिका की खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए संविधान बेंच के फैसले की पुनर्विचार की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एडवोकेट मैथ्यूज नेदुम्परा और अन्य की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका खारिज की।

Oct 5, 2024 - 00:18
Oct 6, 2024 - 00:25
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चुनावी बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक करार, सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार की मांग करने वाली याचिका की खारिज

नई दिल्ली :  सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए संविधान बेंच के फैसले की पुनर्विचार की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एडवोकेट मैथ्यूज नेदुम्परा और अन्य की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका खारिज की। बेंच ने कहा, पुनर्विचार याचिकाओं का अवलोकन करने के बाद रिकॉर्ड में कोई त्रुटि नहीं दिखाई देती। इसलिए पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज किया जाता है। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया था। अदालत ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में वित्त अधिनियम, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, कंपनी अधिनियम और आयकर अधिनियम में किए गए 2018 संशोधनों को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि राजनीतिक दलों के वित्तपोषण के स्रोत के बारे में जानने का मौलिक अधिकार है। इस योजना ने उस अधिकार का उल्लंघन किया।